गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 53.89 लाख की संपत्ति कुर्क, मऊ पुलिस ने की कार्रवाई


धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ

मऊ। अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मऊ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी मो. खालिद अंसार पुत्र स्व. हाजी अंसार, निवासी करीमुद्दीनपुर, थाना घोसी, की अपराध से अर्जित धन से बनाई गई एक मंजिला आवासीय संपत्ति कुर्क कर ली। कुर्क की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 53 लाख 89 हजार 372 रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के आदेश के अनुपालन में संगठित अपराधियों और माफिया तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी के निर्देशन में की गई।

धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक थाना घोसी में पंजीकृत मुकदमे में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धाराओं के तहत कार्रवाई चल रही है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ के 13 अगस्त 2026 के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया गया।

कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी घोसी की मौजूदगी में नियुक्त रिसीवर/संरक्षक तहसीलदार घोसी अनीश सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो भी मौजूद रहे।

2640 वर्गफीट में बना है मकान

कुर्क की गई संपत्ति मौजा वार्ड संख्या 08 करीमुद्दीनपुर दक्षिणी, भवन संख्या 0419 में स्थित है। पुलिस के अनुसार यह आबादी श्रेणी 6(2) में स्थित 2640 वर्गफीट का एक मंजिला आवासीय मकान है।

इस संपत्ति की वर्तमान अनुमानित कीमत 53,89,372 रुपये आंकी गई है। पुलिस का दावा है कि उक्त भवन आरोपी ने अपराध से अर्जित अवैध धन से अपने नाम पर बनवाया था।

मऊ पुलिस ने कहा है कि ‘अपराध से अर्जित संपत्ति पर प्रहार’ की नीति के तहत अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित चल-अचल संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की प्रभावी और कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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