धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ
गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत दक्षिणटोला पुलिस ने की कार्रवाई
मऊ। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दक्षिणटोला पुलिस ने एक शातिर अपराधी के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आरोपी को तीन माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है।
पुलिस के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट मऊ ने 17 अगस्त 2026 को वाद संख्या 2092/2025, सरकार बनाम हरिकेश में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत आदेश पारित किया था। इसी आदेश के क्रम में दक्षिणटोला पुलिस ने बुधवार, 9 सितंबर 2026 को हरिकेश पुत्र धनराज निवासी बैराठपुर रैनी, थाना दक्षिणटोला, मऊ को तीन माह के लिए जिलाबदर किया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।
हरिकेश का आपराधिक इतिहास
पुलिस के अनुसार हरिकेश के खिलाफ दक्षिणटोला थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2021 में धारा 323, 352, 452, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा, वर्ष 2024 में धारा 34, 323, 504 और 506 भादवि के तहत मुकदमा तथा वर्ष 2025 में धारा 110, 115(2), 333 और 351(3) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है।
पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार तथा क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह के निर्देशन में की गई।
