गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत शातिर अपराधी छह माह के लिए जिलाबदर


धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ

मऊ। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घोसी पुलिस ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत एक शातिर अपराधी के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश पर आरोपी को छह माह के लिए जनपद की सीमा से निष्कासित किया गया है।

पुलिस के अनुसार, इजहारूल उर्फ अनवारूल पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी ग्राम जमालपुर विक्कमपुर, थाना घोसी को जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 4 अक्तूबर 2026 को जिलाबदर किया गया। उसके खिलाफ वाद संख्या 1150/2026 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से उसे छह माह के लिए मऊ जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मऊ और आजमगढ़ जनपद में तीन मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2026 में जीयनपुर थाना, आजमगढ़ में गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा वर्ष 2025 में मधुबन थाने में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम तथा बीएनएस की धारा 303(2) के तहत मामले दर्ज किए गए थे।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा की गई।

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