सेवराई। तहसील क्षेत्र के गहमर बाजार में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर खाद्य एवं पूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो मिठाई दुकानों पर छापेमारी की, जहां बड़े पैमाने पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक उपयोग पाया गया।
जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रभाकर देव के साथ की गई जांच में उच्च प्राथमिक विद्यालय गहमर के सामने स्थित एक ही भवन में संचालित शिवगति स्वीट्स और अमन स्वीट्स की दुकानों की जांच की गई। इस दौरान दोनों प्रतिष्ठानों के संचालक मौके पर उपस्थित मिले।
जांच के दौरान अमन स्वीट्स में भारत गैस कंपनी के दो घरेलू सिलेंडर (15.7 किग्रा और 15.3 किग्रा) व्यावसायिक उपयोग में पाए गए। इसके अलावा इंडेन गैस और बीपीसी के आंशिक भरे सिलेंडर भी बरामद हुए, जिनमें लगभग 5-5 किलोग्राम गैस मौजूद थी और वे रेस्टोरेंट में उपयोग हो रहे थे।
वहीं शिवगति स्वीट्स में एचपी कंपनी के पांच घरेलू गैस सिलेंडर खाली अवस्था में मिले, जबकि इंडेन गैस का एक भरा सिलेंडर भी बरामद किया गया। जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा था, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
जांच टीम ने मौके से कुल आठ सिलेंडरों को कब्जे में लेकर उन्हें इमरान एचपी गैस एजेंसी, गहमर के मैनेजर इमरान हुसैन की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखवा दिया है, ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें न्यायालय या संबंधित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
जांच आख्या में कहा गया है कि दोनों प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय वितरण विनियमन) आदेश-2000 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की संस्तुति पर जिलाधिकारी गाजीपुर ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना गहमर में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य व्यापारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।
