धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ
पांच दवाओं के क्रय बिल नहीं मिलने पर पूरी मात्रा के नमूने लिए गए, अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए पांच दिन का समय
मऊ। जनपद में थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों और गोदामों की वैधता जांचने के लिए औषधि विभाग ने सत्यापन अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र स्थित मेसर्स नीलम मेडिकल हॉल का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पांच औषधियों के क्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने और लाइसेंसधारक के अनुभव से संबंधित आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न होने का मामला सामने आया।
औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति में दर्ज पते और परिसर की जांच की जा रही है। इसके साथ ही दवाओं के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था, विक्रय के लिए अनुमोदित व्यक्ति के अनुभव प्रमाणपत्र तथा अलग गोदाम होने या न होने से संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है।
इसी क्रम में औषधि निरीक्षक ने अतरारी दूंगी, मुहम्मदाबाद गोहना स्थित नीलम मेडिकल हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान फर्म की स्वामिनी एवं अनुज्ञप्ति पर विक्रय के लिए अनुमोदित श्रीमती नीलम बर्नवाल उपस्थित रहीं। निरीक्षण में भंडारित औषधियों में से पांच के क्रय बीजक प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस पर संबंधित औषधियों की पूरी मात्रा को परीक्षण के लिए नमूने के रूप में संकलित किया गया। वहीं, औषधि अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए स्वामिनी के अनुभव से संबंधित वांछित अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए।
औषधि निरीक्षक ने संबंधित फर्म को संकलित औषधियों के क्रय बीजक प्रस्तुत करने के लिए पांच दिन का समय दिया है। निरीक्षण में मिली कमियों को आख्या में दर्ज कर आवश्यक विभागीय कार्रवाई के लिए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मंडल को रिपोर्ट भेज दी गई है।
सभी थोक दवा प्रतिष्ठानों की होगी जांच
औषधि निरीक्षक ने बताया कि जनपद के सभी थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों और गोदामों का निरीक्षण एवं सत्यापन पूरा होने तक अभियान जारी रहेगा। संकलित नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने भवन स्वामियों से भी अपील की है कि वे अपनी दुकान या भवन में संचालित औषधि प्रतिष्ठानों और गोदामों के संचालकों की वैध अनुज्ञप्ति की पुष्टि करें। अभियान का उद्देश्य औषधियों के वैध क्रय-विक्रय, सुरक्षित भंडारण और लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
