सुरक्षित भीटा भूमि पर बेदखली के आदेश के बाद भी कार्रवाई न होने पर ग्राम प्रशासक ने तहसील दिवस में लगाई गुहार


सेवराई (गाजीपुर): तहसील क्षेत्र के मौजा-अहिवरनपुर में स्थित भीटा की सुरक्षित भूमि से अवैध कब्जा हटाने के अदालती आदेश के बावजूद प्रशासनिक सुस्ती को लेकर ग्राम पंचायत करहिया की वर्तमान ग्राम प्रशासक गायत्री देवी ने तहसील दिवस में शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने तहसीलदार न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराते हुए अतिक्रमणकारियों को तत्काल बेदखल करने की मांग की है।

मामला गाटा संख्या 79ख (रकबा 1.063 हेक्टेयर) का है, जो सरकारी अभिलेखों में भीटा की सुरक्षित भूमि दर्ज है। ग्राम प्रशासक के अनुसार, इस भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय तहसीलदार सेवराई द्वारा 21 मई 2024 को काशीनाथ पाल, रामाज्ञा राय, हरदास राय, कैलाश राय, मनई राय, बहादुर राय, रामाज्ञा राजभर और बिरजू राय समेत अन्य अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली का स्पष्ट आदेश पारित किया गया था।

तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अतिक्रमणकारियों ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल की थी। हालांकि, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गाजीपुर की अदालत ने 14 अक्टूबर 2024 को मामले की सुनवाई करते हुए अपील खारिज कर दी और तहसीलदार के आदेश को बरकरार रखा।

ग्राम प्रशासक गायत्री देवी का कहना है कि दोनों अदालतों से आदेश जारी होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पूर्व भी 8 सितंबर 2026 को धारा-67(1) व 67(5) के आदेश की छायाप्रति और अतिक्रमण की फोटो संलग्न कर प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

शनिवार को पुनः तहसील दिवस अधिकारी को दिए गए आवेदन में उन्होंने मांग की है कि न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए और सार्वजनिक उपयोग की भीटा भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।

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