शातिर अपराधी विपुल छह माह के लिए जिलाबदर


धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ

मऊ। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत घोसी पुलिस ने एक शातिर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट मऊ के आदेश पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत विपुल पुत्र उदय भान निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर, थाना घोसी को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा 7 सितंबर 2026 को पारित आदेश के क्रम में की गई। आदेश के तहत अभियुक्त को जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित किया गया है। 11 सितंबर 2026 को घोसी पुलिस ने जिला बदर की कार्रवाई को अमल में लाया।

पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त के खिलाफ घोसी थाने में चोरी, चोरी का माल रखने और अवैध हथियार से संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास में मु0अ0सं0 09/2023, धारा 457/380/411, मु0अ0सं0 11/2023, धारा 411/413/414, मु0अ0सं0 12/2023, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट तथा गुण्डा अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई शामिल है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के निर्देशन में घोसी पुलिस ने यह कार्रवाई की।

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