मऊ में दिनदहाड़े लूट का खुलासा! 3 आरोपी गिरफ्तार, चेन-मोबाइल और ₹3,450 बरामद | तमंचे भी मिले


धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ

लूट का खुलासा: तीन आरोपी गिरफ्तार, चेन-मोबाइल और 3,450 रुपये बरामद
तमंचे और कारतूस समेत वारदात में प्रयुक्त बाइक भी बरामद, सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से पुलिस पहुंची आरोपियों तक

मऊ। सरायलखंसी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने लूट की एक घटना का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई पीली धातु की चेन, पैन कार्ड, एंड्रायड मोबाइल, 3,450 रुपये नकद, दो अवैध तमंचे, दो जिंदा कारतूस और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है।

पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस के मुताबिक, 16 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर पखईपुर अंडरपास के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित यादव उर्फ मिठाई यादव (22) निवासी अछार सिंघलपुरा, थाना सरायलखंसी, मऊ, विकास यादव (19) निवासी हैदरगंज, थाना मरदह, गाजीपुर और नितिन कुमार उर्फ शुभम (22) निवासी बीबीपुर, थाना सरायलखंसी, मऊ के रूप में हुई है।

9 अगस्त को हुई थी लूट

पुलिस के अनुसार, 9 अगस्त को बढुआ गोदाम के पास गुप्ता मेडिकल स्टोर पर जयप्रकाश मौर्य को दो बदमाशों ने असलहा दिखाकर सोने की चेन, 20 हजार रुपये नकद और मोबाइल लूट लिया था। मामले में जयप्रकाश मौर्य की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

घटना के बाद पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची।

कई दिनों से कर रहे थे रेकी

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने जयप्रकाश मौर्य की कई दिनों तक रेकी की थी। उन्हें जानकारी थी कि वह मेडिकल स्टोर की बिक्री का पैसा लेकर आता-जाता है। 9 अगस्त को मौका मिलने पर आरोपियों ने कथित रूप से वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के मुताबिक, घटना में शामिल एक अन्य आरोपी प्रदीप कुमार की भी तलाश की जा रही है। बरामद सामान में पीली धातु की चेन, मोबाइल और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं और आयुध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

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