मऊ में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: 18 अपराधी जिला बदर, शस्त्र लाइसेंस निरस्त, 5 वाहन जब्त


Edtior: Dharmendra Bhardwaj

मऊ: जिले में कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए गुंडा अधिनियम के तहत 18 अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया। इसके अलावा 18 अन्य व्यक्तियों को थानों पर नियमित हाजिरी देने के निर्देश दिए गए हैं।

⚖ जिला बदर की गई प्रमुख हस्तियां:

  • सन्नी सिंह – ग्राम अलीपुर, थाना सरायलखनसी

  • रविशंकर – ग्राम चिउटीडांड़, थाना दोहरीघाट

  • सूरज कुमार – ग्राम हरधोली, थाना दोहरीघाट

  • करीमन उर्फ अजय – ग्राम रैनी, थाना दक्षिण टोला

  • मिथुन चौहान – ग्राम देवदह, थाना हलधरपुर

  • विकास जायसवाल – ग्राम अलीनगर, थाना सराय लखनसी

  • गौरव सिंह उर्फ लकी – ग्राम परियरा, थाना सरायलखनसी
    (अन्य नाम सूची में शामिल हैं)

इसके साथ ही सनोज राजभर (अलीपुर) व विकास जायसवाल (अलीनगर) को 3-3 माह, तथा खरभान नियामतपुर उर्फ बगली और तारीख (भटौली मलिक) को 4 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

🔫 शस्त्र लाइसेंस रद्द:

  • खालिद अंसारी – ग्राम ताजपुर, थाना चिरैयाकोट

  • राकेश शर्मा – ग्राम बरपुर, थाना सराय लखनसी

इन दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

🐂 गोवध अधिनियम के तहत कार्रवाई:

  • हरीश कृषि ट्रेडिंग कंपनी – ग्राम असहा नंदाव, सरायमीर

  • संतोष सोनकर – ग्राम हिकमा, थाना कोपागंज

  • महिबुन्निसा – ग्राम बसारीकपुर सिसोतर दियारा पलिया, थाना मधुबन

इनके वाहनों को जब्त करने के आदेश पारित किए गए हैं।

🍾 आबकारी अधिनियम के तहत:

  • सुजीत कुमार जायसवाल – ग्राम सिपाह, थाना मधुबन

  • मोहम्मद हनीफ खान – ग्राम पकरिया नौगवा, थाना सोनगढ़ी, जनपद पीलीभीत

इनके वाहनों की जब्ती के आदेश भी पारित किए गए हैं।


जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की यह सख्त कार्यवाही जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।

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