मऊ में धारा 163 लागू: दो माह तक निषेधाज्ञा, बिना अनुमति पांच से अधिक लोगों के जुटान पर रोक


धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ

मऊ। जनपद में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 सीआरपीसी) लागू कर दी गई है। यह निषेधाज्ञा 1 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 की रात्रि 11:00 बजे तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगी।

अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस अवधि में संत रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, जमात-उल-विदा, होलिका दहन, होली, चेटी चन्द, ईद-उल-फितर, रामनवमी और महावीर जयंती जैसे प्रमुख आयोजन पड़ रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किए जाने की आशंका रहती है।

आदेश के तहत जनपद के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, आपत्तिजनक नारे लगाने, भड़काऊ भाषण देने तथा बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

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