धर्मेन्द्र भारद्वाज | मऊ
20 हजार रुपये नकद और 9 एमएम के तीन प्रतिबंधित कारतूस बरामद, पुलिस ने आरोपियों को भेजा न्यायालय
मऊ। दक्षिणटोला थाना पुलिस ने चोरी की एक घटना का त्वरित खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किए गए 20 हजार रुपये नकद और 9 एमएम के तीन प्रतिबंधित जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से आगे की कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में दक्षिणटोला थाना के SO बसंत लाल, SI रवि विश्वकर्मा, SI कैलाश जायसवाल, SI राहुल कुमार और पुलिस टीम ने मंगलवार को रैनी बगीचा के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमन गुप्ता उर्फ विपुल मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी, आदर्श मधेशिया उर्फ कन्हैया गुप्ता निवासी डोमनपुरा कसारी और मोहम्मद रहीम निवासी जमालपुरा, थाना दक्षिणटोला के रूप में हुई है।
छत के रास्ते शराब ठेके में घुसे थे आरोपी
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दसई पोखरा स्थित सरकारी देशी शराब के ठेके को निशाना बनाया था। तीनों पैदल घर से निकले और कथित तौर पर पीछे की ओर से छत के रास्ते शराब ठेके के अंदर दाखिल हुए। इसके बाद सेल्समैन के पास रखे कैश बॉक्स को लेकर छत के रास्ते ही बाहर निकल गए।
पुलिस के मुताबिक, कैश बॉक्स में करीब 20 हजार रुपये थे। आरोपियों ने रास्ते में रुपये आपस में बांट लिए और खाली कैश बॉक्स को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बरामद 20 हजार रुपये को चोरी की रकम बताया है।
जमानत के खर्च और नशे के लिए चोरी का दावा
पूछताछ में मुख्य आरोपी अमन गुप्ता ने कथित तौर पर बताया कि हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। उसकी जमानत में उसकी मां के काफी पैसे खर्च हुए थे और कई लोगों से रकम उधार ली गई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने इन पैसों की भरपाई और नशे आदि के लिए चोरी की योजना बनाई थी।
वहीं, बरामद तीन 9 एमएम के प्रतिबंधित कारतूस के संबंध में आरोपी पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।
अमन के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी अमन गुप्ता उर्फ विपुल मधेशिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम और चोरी समेत कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आदर्श मधेशिया के खिलाफ भी चोरी और आयुध अधिनियम से संबंधित मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। मोहम्मद रहीम के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज है।
इस संबंध में थाना दक्षिणटोला में मु0अ0सं0 117/2026 के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं और आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
