गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई: मऊ में तारिक पुत्र जावेद 4 माह के लिए जिला बदर


जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश

मऊ। जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर नकेल कसते हुए जिला प्रशासन ने एक और सख्त कदम उठाया है। घोसी कोतवाली क्षेत्र के भटौली मलिक गांव निवासी तारिक पुत्र जावेद को चार माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा के न्यायालय से यह आदेश पारित हुआ, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि तारिक की गतिविधियाँ समाज और कानून-व्यवस्था के लिए लगातार चुनौती बन रही थीं। उनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक प्रवृत्ति की शिकायतें और पुलिस रिपोर्ट दर्ज की गई थीं।

जनहित में लिया गया निर्णय

प्रशासन ने इस निर्णय को जनहित और शांति व्यवस्था की दृष्टि से जरूरी बताया है। जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण मिश्रा ने आदेश में कहा कि तारिक की उपस्थिति से आमजन में भय का माहौल उत्पन्न हो रहा था और यदि समय रहते उसे रोका नहीं गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी।

पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने मऊ के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का तत्काल अनुपालन कराएं और संबंधित व्यक्ति को जिले की सीमाओं से बाहर भेजा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि तारीख जिला बदर की अवधि में किसी भी रूप में जिले की सीमा में प्रवेश न कर सके।

प्रशासन की सख्ती से असामाजिक तत्वों में मचा हड़कंप

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से जिले के असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। लोगों में यह संदेश गया है कि जिला प्रशासन अपराध और अराजकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा।

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