ग़ाज़ीपुर: ड्रग डीलर्स वेलफेयर सोसायटी, ग़ाज़ीपुर के महामंत्री अश्वनी राय ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनपद के समस्त केमिस्ट बंधुओं से अनुरोध किया है कि वे नारकोटिक दवाओं सहित सभी प्रकार की दवाओं की खरीद केवल बिल के माध्यम से ही करें तथा बैच नंबर और एक्सपायरी डेट का मिलान अवश्य करें उन्होंने कहा कि फुटकर दवा विक्रेता केवल पंजीकृत चिकित्सक की पर्ची पर ही सीमित मात्रा में नारकोटिक दवाओं की बिक्री करें। बिना चिकित्सकीय पर्ची के इस प्रकार की दवा बेचना नियमों का उल्लंघन है नारकोटिक दवाओं की बिक्री के समय डॉक्टर और मरीज का पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जानकारी प्रशासन को प्रस्तुत की जा सके श्री राय ने बताया कि हाल ही में कुछ केमिस्टों को नारकोटिक दवाओं को लेकर नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें खरीद और बिक्री से संबंधित विवरण मांगा गया है। इसलिए सभी फुटकर दवा विक्रेताओं से अनुरोध है कि कैश मेमो अवश्य काटें और उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें, जिससे भविष्य में किसी भी जांच या पूछताछ के समय दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जा सकें अंत में उन्होंने कहा कि संस्था केमिस्टों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और सभी से नियमों का पालन करने की अपील की।
दवाओं की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता रखें: अश्वनी राय
