मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम: जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय


गाजीपुर: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार गाजीपुर में सम्पन्न हुई।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

– दवा के क्रय-विक्रय और भण्डारण पर कड़ी निगरानी: मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि होलसेल एवं रिटेल के मेडिकल स्टोर्स के द्वारा बिना बिल बाउचर/कैश मेमो/इनवाइस के दवा का क्रय-विक्रय और भण्डारण न किया जाए। ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को औषधि निरीक्षक के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया।
– जन औषधि केन्द्रों का निरीक्षण: औषधि निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि जनपद में समस्त जन औषधि केन्द्रों का नियमानुसार निरीक्षण किया जाए और दवा केन्द्रों पर अधोमानक एवं नकली दवाओं के विक्रय और भण्डारण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए प्रवर्तन कार्यवाही की जाए।
– अधोमानक/मिलावटी खाद्य पदार्थों पर प्रतिबन्ध: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर के खाद्य अनुभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जनपद में अधोमानक/मिलावटी एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थों के निर्माण/भण्डारण/वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए टीम बनाकर कार्यवाही की जाए।

छात्र-छात्राओं के लिए तैयार भोजन की जांच

– मिड डे मील और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में तैयार भोजन की जांच: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर को निर्देश दिया गया कि छात्र-छात्राओं के लिए तैयार भोजन (मिड डे मील), कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में तैयार भोजन की नियमित जांच कराई जाए। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग लिया जाए।
– आगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरण होने वाले बाल विकास पुष्टाहार की जांच: बाल विकास पुष्टाहार अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरण होने वाले बाल विकास पुष्टाहार अन्तर्गत खाद्य सामग्रियों का नियमित जांच कराई जाए। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग लिया जाए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एल्कोहोलिक बेवरेज प्रतिष्ठानों की जांच

– सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण होने वाले खाद्य सामग्रियों की जांच: जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण होने वाले खाद्य सामग्रियों का नियमित जांच कराई जाए। इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग लिया जाए।
– एल्कोहोलिक बेवरेज प्रतिष्ठानों को खाद्य लाइसेन्स: जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया गया कि एल्कोहोलिक बेवरेज प्रतिष्ठानों (निर्माता, रिपैकर, वितरक, ट्रान्सपोर्टस, थोक, विक्रेता/फूटकर विक्रेता) को खाद्य लाइसेन्स हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग लिया जाए।

बैठक में उपस्थिति

बैठक में सी0ओ सदर गाजीपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, उपायुक्त राज्य कर विभाग एवं अन्य जिलास्तरीय अधिकारी तथा अशोक अग्रहरि अध्यक्ष उद्योग व्यापार मण्डल व अन्य सदस्यगण एवं श्री नागमणि मिश्र अध्यक्ष केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन व अन्य सदस्यगण व बृजेश पाण्डेय सचिव गाजीपुर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन, मनोज पाण्डेय केमिस्ट एसोसिएशन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, गाजीपुर के रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सुमन कुमार मिश्र मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बृजेश कुमार मौर्य औषधि निरीक्षक व समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर उपस्थित रहे।

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