संवाददाता – त्रिलोकी नाथ राय
गाजीपुर। विद्युत वितरण खण्ड प्रथम जंगीपुर के अंतर्गत उपखंड कासिमाबाद क्षेत्र के ग्राम बहादुरगंज में बिजली बिल राहत योजना के तहत मेगा कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप अधिशासी अभियंता पी.के. तिवारी के निर्देश पर उपखंड अधिकारी कासिमाबाद मनोज कुमार वर्मा के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
मेगा कैंप के दौरान टाउन एरिया बहादुरगंज में विद्युत चोरी के मामलों में दर्ज एफआईआर के बाद राजस्व निर्धारण वाले कुल *9 उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति पोल से डिस्कनेक्ट* की गई। एवं 3 लाख राजस्व वसूल की गई। इसके साथ ही विभागीय टीम द्वारा बकायेदार उपभोक्ताओं के परिसरों पर पहुंचकर उन्हें कैंप में आकर बकाया बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया गया।
अवर अभियंता *विवेक खरवार* ने बिजली बिल राहत योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते हुए घर-घर जाकर बकायेदार उपभोक्ताओं की जांच की। इस दौरान *18 ऐसे बकायेदार उपभोक्ताओं,* जिन्होंने अब तक छूट के अंतर्गत बकाया बिल जमा नहीं किया था, उनकी केबल पोल से काटकर विद्युत आपूर्ति बाधित की गई।
इस अवसर पर अधिशासी अभियंता *प्रवीण कुमार तिवारी* ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना अपने *अंतिम चरण* में है, जो *28 फरवरी* को समाप्त हो जाएगी। अभी भी कई बकायेदार एवं राजस्व निर्धारण वाले उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने बकाया धनराशि जमा नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 28 फरवरी तक बकाया जमा नहीं किया गया, तो छूट समाप्त होने के बाद संबंधित उपभोक्ताओं के विरुद्ध *आरसी जारी* की जाएगी तथा बकाया राशि के साथ *अतिरिक्त पेनाल्टी* भी वसूली जाएगी, जिसके लिए स्वयं उपभोक्ता जिम्मेदार होंगे।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि बकायेदार उपभोक्ता छूट अवधि में भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध *विद्युत चोरी अधिनियम की धारा 135* के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
अंत में अधिशासी अभियंता प्रवीण तिवारी ने उपभोक्ताओं से अपील की कि बकायेदार उपभोक्ता *सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 15 प्रतिशत की छूट,* जबकि बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण वाले उपभोक्ता *40 प्रतिशत की छूट* का लाभ उठाते हुए अंतिम तिथि से पहले अपना बकाया अवश्य जमा कर लें।
