जनहित याचिका पर हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड एवं स्तनपान कक्ष की होगी ब्यवस्था


प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा- प्रत्येक कोर्ट में महिलाओं के लिए लगेगा सिनेटरी पैड वेडिंग मशीन और स्तनपान गृह

एलएलबी द्वितीय वर्ष की छात्रा महिमा द्विवेदी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट प्रयागराज ने सुनाया फैसला

प्रयागराज- प्रदेश की प्रत्येक कचहरियों में देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाओं के नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने की असुविधा एवं सिनेटरी पैड वेडिंग मशीन की उपलब्धता एवं स्वच्छता को लेकर युनाइटेड विश्वविद्यालय रावतपुर प्रयागराज की एलएलबी द्वितीय वर्ष की तृतीय सेमेस्टर की छात्रा महिमा द्विवेदी ने एक जनहित याचिका संख्या 2313/2025 दायर किया था जिसकी सुनवाई करते हुए प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने आशीष मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के साथ संलग्न तथ्य रिपोर्ट गलत है उन्होंने तर्क़ दिया कि पारिवारिक न्यायालय भवन की सभी मंजिलों पर पुरुष और महिला शौचालय अलग-अलग उपलब्ध है पुरुषों और महिलाओं के लिए ठंडा पेयजल एवं अलग-अलग प्रतीक्षालय उपलब्ध है उन्होंने कहा कि जिला न्यायालय की और संरचना उप समिति ने सेनेटरी पैड वेडिंग लगाने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं हमारी राय में वर्तमान जनहित याचिका में उठाई गई चिताओं का जिला न्यायालय की और संरचना और समिति द्वारा पर्याप्त रूप से निवारण किया जाना चाहिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जज मनोज कुमार गुप्ता एवं मनोहर लाल मिश्रा ने कहा कि हम इस याचिका का निपटारा या प्रावधान करते हुए करते कहना है कि जनहित याचिका में याचिका कर्ताओं द्वारा उठाई गई चिताओं से इंफ्रास्ट्रक्चर समिति को अवगत कराएंगे ताकि शीघ्रता से सुधारात्मक उपाय किया जा सके।इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में श्रेया पाण्डेय,महिमा द्विवेदी एवं दो लोगों को मिलाकर कुल चार याचिकाकर्ता शामिल रहे।

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